संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जोड़ा गया ह
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संविधान में उपबंधित मौलिक कर्तव्य
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। देश की रक्षा करना और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। भारत के लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करना जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो।
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