Political Science, asked by sinajay84, 9 months ago

संविधान सभा के मूल अधिकारों की समिति में कौन-कौन से विचार प्रमुख रूप से उभर रहे थे​

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Answered by yassersayeed
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मूल संविधान में कुल सात मौलिक अधिकार थे किन्तु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 (ए) के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया, जिसके बाद भारतीय नागरिकों को छह मूल अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें समता या समानता का अधिकार

  • समानता का अधिकार समानता का अधिकार संविधान की प्रमुख गारंटियों में से एक है।
  • स्वतंत्रता का अधिकार.
  • शोषण के खिलाफ अधिकार.
  • धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार .
  • सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार .
  • संवैधानिक उपचारों का अधिकार.

मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तीसरे भाग में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है।

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