स्वयं को जोधपुर निवासी प्रतीक मानते हुए मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए निर्वाचन अधिकारी को आवेदन कीजिए। अथवा
जिला कलेक्टर अलवर को शिकायती पत्र लिखिए जिसमें गाँव में चल रहे मनरेगा कार्यों में बरती जा रही अनियमितता का वर्णन हो।
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Answer:
भारत में वोट डालने का अधिकार तभी मिलता है जब आपका नाम निर्वाचन आयोग के पास दर्ज हो. आप निर्वाचन आयोग की सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं. अगर आपका नाम इस सूची में नहीं है तो आपको इसमें अपना नाम दर्ज कराना होगा.
कई बार लोगों को पैतृक स्थान से जॉब का कारोबार के लिए किसी और शहर में जाना पड़ता है. कई लोग वहां भी आप अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करा लेते हैं. इस तरह एक व्यक्ति के दो वोटर आईडी कार्ड बन जाते हैं. देश के दो इलाके में वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराना गैरकानूनी है.
चुनाव आयोग आपके नाम के साथ पिता का नाम, उम्र और चेहरे का भी मिलान करता है. किसी व्यक्ति के दो कार्ड होने की जानकारी मिलने पर आयोग जिला स्तर पर व्यक्ति का नाम सत्यापित करता है.
भारत में वोट डालने का अधिकार तभी मिलता है जब आपका नाम निर्वाचन आयोग के पास दर्ज हो. आप निर्वाचन आयोग की सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं. अगर आपका नाम इस सूची में नहीं है तो आपको इसमें अपना नाम दर्ज कराना होगा.
कई बार लोगों को पैतृक स्थान से जॉब का कारोबार के लिए किसी और शहर में जाना पड़ता है. कई लोग वहां भी आप अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करा लेते हैं. इस तरह एक व्यक्ति के दो वोटर आईडी कार्ड बन जाते हैं. देश के दो इलाके में वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराना गैरकानूनी है.