Political Science, asked by ajaybhai420, 5 months ago

शोषण के विरुद्ध अधिकार पर नोट​

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Answered by naveenjoshi01974
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अनुच्छेद 23 के अनुसार, “मनुष्यों के क्रय-विक्रय और बेगार (जबरदस्ती श्रम) पर रोक लगा दी गई है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है.” इस सम्बन्ध में की गई व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अपवाद यह है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है.

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