shadi party mai d.j ke niyam ke bare bataye city or dheat mai
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शादी समारोह में जोर-जोर से बजने वाले डीजे से फैलने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। इसके तहत ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का फैसला किया गया है। शादी समारोह के आयोजन से पहले शपथ पत्र देना होगा।
इसके तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे, लाउडस्पीकर, बैंड बाजा, ढोल, नगाड़ा और आतिशबाजी नहीं होगी। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक डीजे, लाउडस्पीकर आदि बजाने की अनुमति लेनी होगी। शहर में देर रात तक बजने वाले डीजे, लाउडस्पीकर और पटाखे लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं।
एसडीएम गरिमा मित्तल की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि कि बैंक्विट हॉल में शादी करने वालों को अब ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन न करने का शपथ पत्र देना होगा। इसके बाद ही हॉल की बुकिंग होगी। नियमों की अवहेलना करने वाले हॉल संचालक और शादी समारोह करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ध्वनि प्रदूषण रोकने पर पुलिस सख्ती बरतेगी। सभी अधिकारियों और थाना प्रभारियों के फोन नंबर शिकायत के लिए सार्वजनिक किए जाएंगे।
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इसके तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे, लाउडस्पीकर, बैंड बाजा, ढोल, नगाड़ा और आतिशबाजी नहीं होगी। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक डीजे, लाउडस्पीकर आदि बजाने की अनुमति लेनी होगी। शहर में देर रात तक बजने वाले डीजे, लाउडस्पीकर और पटाखे लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं।
एसडीएम गरिमा मित्तल की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि कि बैंक्विट हॉल में शादी करने वालों को अब ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन न करने का शपथ पत्र देना होगा। इसके बाद ही हॉल की बुकिंग होगी। नियमों की अवहेलना करने वाले हॉल संचालक और शादी समारोह करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ध्वनि प्रदूषण रोकने पर पुलिस सख्ती बरतेगी। सभी अधिकारियों और थाना प्रभारियों के फोन नंबर शिकायत के लिए सार्वजनिक किए जाएंगे।
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praveengurjar:
but ye bato kya hm police prashashan se permission le sakte hai
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