उच्चत्तम न्यायालय द्वारा सार्वजनिक स्थान
पर धूम्रपान पर रोक लगाने के बाद भी
आदेशों की धजियाँ उड़ाई जारही है।
इसकी शिकायत करते हुए किसी सामाचार
पत्र के सम्पादक के नाम पत्र लिखे।
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Answer:
स्वास्थ्य विभाग अब लोगों को सिगरेट तथा तंबाकू के दुष्प्रभावों की जानकारी देने के लिए अभियान चलाएगा। इस दौरान जो भी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते हुए मिला। उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जुर्माना किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम की पालना सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को जिम्मेदारी दी हुई है। सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग को इस अधिनियम को लागू करने के लिए नोडल विभाग नियुक्त किया हुआ है।
स्वास्थ्य विभाग अब लोगों को सिगरेट तथा तंबाकू के दुष्प्रभावों की जानकारी देने के लिए अभियान चलाएगा। इस दौरान जो भी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते हुए मिला। उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जुर्माना किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम की पालना सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को जिम्मेदारी दी हुई है। सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग को इस अधिनियम को लागू करने के लिए नोडल विभाग नियुक्त किया हुआ है।
सरकार के निर्देश है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्रवेश द्वार पर ड्रॉप बॉक्स लगाना जरूरी किया गया है, ताकि परिसरों में प्रवेश से पूर्व यदि किसी व्यक्ति के पास तम्बाकू उत्पाद है तो वह उसमें डाला जा सके। यह नियम आमजन के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी लागू होगा। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की धारा 4 के तहत सभी शैक्षणिक संस्थानों एवं कार्यालयों में इससे संबंधित उचित संकेत चिह्न प्रदर्शित एवं लगाने तथा धारा 6बी के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों के बाहर डिस्पले बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
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अधिनियमों की उल्लंघन पर सजा व जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान
सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा-4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट या किसी अन्य ढंग से धूम्रपान पर प्रतिबंध है। अपनी सीमा के भीतर सार्वजनिक स्थान के स्वामी, प्रबंधक अथवा प्रभारी आदि धूम्रपान होने देना, सार्वजनिक स्थान पर सही आकार व संख्या में अधिनियम अनुसार धूम्रपान मुक्त क्षेत्र के चेतावनी बोर्ड न लगाना, मुख्य द्वार पर लगे चेतावनी बोर्ड पर नोडल अफसर का नाम व फोन नंबर न लिखना होना भी उल्लंघन है। अगर कोई उल्लंघन करता है तो 500 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है।
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लगातार अभियान चलाया जा रहा है :
सावर्जनिक स्थानों पर धूम्रपान रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सार्वजनिक बेचने पर भी निगरानी की जा रही है। लगातार नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाती है। इसके लिए जिले के सभी उपमंडलों पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई हुई है। अगर सार्वजनिक स्थानों पर कोई धूम्रपान करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।