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Answers
Explanation:
राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) को वृक्षारोपण और उपग्रह पौधशाला तैयार करने सम्बन्धी परियोजना प्रस्तावों को प्राप्त करने एवं उनकी जाँच करने के लिए राज्य में मुख्य बिन्दु के रूप में अधिकृति किया गया है | हर प्रकार से पूर्ण परियोजना प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र पर दो प्रतियों में सीधे सम्बन्धित राज्य/केन्द्र शासित राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रस्तुत किये जाने चाहिए| योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप तैयार परियोजना प्रस्ताव राज्य / केन्द्र शासित राज्य के वन-विभागों के पास प्रति वर्ष 30 जून तक प्राप्त किये जायेगें | प्रत्येक राज्य के परियोजना प्रस्तावों को प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा अच्छी प्रकार से जाँच करके एवं प्राथमिकता के आधार पर अग्रसारित किया जाना चाहिए | प्रधान मुख्य वन संरक्षकों के पास से सभी आवश्यक सामग्री के साथ परियोजना प्रस्तावों को इस मंत्रालय के पास प्रति वर्ष 31 जुलाई तक भेजने की अंतिम तिथि है | सभी परियोजना प्रस्तावों/ आवश्यक सामग्री/ कागजातों को केवल पंजीकृत डाक द्वारा ही भेजा जा सकता है |
कोई भी परियोजना प्रस्ताव मंत्रालय द्वारा सीधे प्राप्त अथवा ग्रहण नहीं किया जायेगा |