विधानसभा के गठन, अधिकारों तथा कार्यों की विवेचना कीजिए।
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किसी भी राज्य की विधानसभा उस राज्य के विधान मंडल का प्रथम और लोकप्रिय सदन होता है। संविधान में राज्य की विधानसभा के अधिकतम और न्यूनतम सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। इसके अनुसार अधिकतम सदस्य 500 और न्यूनतम 60 हो सकते हैं। प्रत्येक राज्य के भौगोलिक आधार पर अनेक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित कर दिया जाता है, जिसे उस राज्य का विधानसभा क्षेत्र कहते हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 75000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व हो।
विधानसभा का गठन — प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा जनता द्वारा हर विधानसभा क्षेत्र से एक जनप्रतिनिधि विधायक के रूप में चुना जाता है, और इस विधानसभा का गठन होता है।
विधान सभा की शक्तियां और अधिकारों का वर्णन इस प्रकार है...
विधाई शक्तियां — राज्य की विधान सभा को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है जो राज्य सूची और समवर्ती सूची में दिए गए हों।
विधेयक — राज्य के साधारण बजे सदन में किसी भी समय पारित किए जा सकते हैं, परंतु इसके पारित करने की अंतिम शक्ति विधानसभा को ही प्राप्त होती है।
वित्तीय शक्ति — विधानमंडल के मुख्य सदन विधानसभा का राज्य के धन पर पूरा नियंत्रण होता है वह राज्य की खर्चों का वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करता है और आय-व्यय से संबंधित विवरण बनाता है।
प्रशासनिक शक्ति — संविधान द्वारा राज्यों के क्षेत्र में भी संसदात्मक व्यवस्था स्थापित की जाने के कारण राज्य का मंत्रिमंडल अपनी नीति और कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानमंडल के दोनों सदनों विधान सभा तथा विधान परिषद के सदस्यों द्वारा मंत्रिमंडल से उनके मंत्रियों और उनके विभागों के कार्यों के विषय में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल तथा सरकार के विरुद्ध निंदा या आलोचना का या अविश्वास का प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है। अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ सकता है।
निर्वाचन संबंधी शक्ति — राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं और संसद सदस्यों से साथ उनके मतों के द्वारा ही राष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव संपन्न होता है।
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इन जनप्रतिनिधियों को ''विधायक'' कहा जाता है। संविधान के अनुसार विधान मण्डल राज्यपाल एवं विधान सभा को मिलकर बनता है। विधान सभा को आहूत करना, सत्रावसान करना, विधान सभा द्वारा पारित विधेयक पर अनुमति देना तथा विधान सभा में अभिभाषण देना आदि विधान सभा से संबंधित राज्यपाल के महत्वपूर्ण कार्य हैं।
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