राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार होता है?
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किसी राज्य की मंत्रिपरिषद के गठन की प्रक्रिया इस प्रकार है...
- सबसे पहले राज्यपाल द्वारा राज्य के मंत्री परिषद के लिये मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के अन्तर्गत जनता द्वारा निर्वाचित होकर जिस दल बहुमत होता है, उस दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है।
- उसके पश्चात मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। तब राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
- मुख्यमंत्री आपसी परामर्श द्वारा मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा करता है और वह राज्यपाल को मंत्रियों के नाम और उनके विभागों की सूची बनाकर देता है।
- अपने मंत्रिमंडल का गठन करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, उसके मंत्रिमंडल में कितने सदस्य हों, इसका निर्णय करने का अधिकार भी मुख्यमंत्री को है। फिलहाल संविधान के नियम के अनुसार मंत्रिमंडल का आकार कुल विधानसभा सदस्यों का केवल 15% ही हो सकता है।
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. सबसे पहले राज्यपाल द्वारा राज्य के मंत्री परिषद के लिये मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है।
- प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के अन्तर्गत जनता द्वारा निर्वाचित होकर जिस दल बहुमत होता है, उस दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है।
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