यदि राजस्थान में विधानपरिषद की स्थाना करनी हो, तो क्या विधि अपनानी होगी?
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राजस्थान में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है अर्थात राजस्थान में केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं।
यदि राजस्थान में विधान परिषद की स्थापना करनी हो तो उसके लिए आवश्यक है कि अनुच्छेद 169 का पालन करना होगा, जिसके अनुसार यदि राज्य की विधानसभा अपनी पूरी सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के दो-तिहाई बहुमत से विधान परिषद के गठन के लिए प्रस्ताव पारित कर देती है और उसे स्वीकृति के लिये संसद के पास भेजती है तो संसद उस राज्य की विधान परिषद के गठन के लिए विचार कर सकती है और इस संबंध में कानून बना सकती है।
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