विधेयक कितने प्रकार के होते है ?
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Answer:
विधेयक तीन प्रकार के होते हैं
1.साधारण विधेयक
2.धन विधेयक
3.वित्त विधेयक
विधेयक सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं...
- साधारण विधेयक
- धन विधेयक
- संविधान संशोधन विधेयक
Explanation:
साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है। जबकि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है।
किसी साधारण विधेयक को पारित कराने के लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है और उसे तीन वाचन प्रक्रिया से गुजरना होता है उसके पश्चात 5 अवस्थाओं से गुजर कर उसे संसद के किसी भी सदन द्वारा पारित किया जा सकता है।
धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। लोकसभा में धन विधेयक पारित हो जाने के बाद उसे राज्यसभा के पास सिफारिश के लिए भेज दिया जाता है।
संविधान संशोधन विधेयक संविधान में संशोधन करने के लिए पेश किया जाता है। समय-समय पर संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है और संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि संविधान में संशोधन कर सके। संविधान संशोधन विधेयक भी संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और उसे दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग पारित करवाना आवश्यक होता है।