Political Science, asked by arvbhardwajbhardwaj, 1 month ago

(VI) भारतीय राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 352.356 और 360 के अनुसार आपातकाल दी गई है। राष्ट्रपति किसकी लिखित अनु मति से इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है.​

Answers

Answered by shraddha351
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Answer:

भारतीय संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद 352 से 360 तक में आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है| राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 352 में और राष्ट्रपति शासन का उल्लेख अनुच्छेद 356 में किया गया है| राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल तभी की जा सकती है जब देश पर युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा मंडरा रहा हो|

Explanation:

भारतीय संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद 352 से 360 तक में आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है| राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 352 में और राष्ट्रपति शासन का उल्लेख अनुच्छेद 356 में किया गया है| आपातकाल के दौरान केन्द्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है तथा सभी राज्य केन्द्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। इस दौरान संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना ही संघीय ढांचा एकात्मक ढांचे में बदल जाता है।

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