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Explanation:
बाल विवाह एक कुप्रथा है। यह प्राचीन काल में प्रचलित थी जब लड़के लड़कियों का विवाह बहुत ही कम उम्र में कर दिया जाता था। बाल विवाह केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में होते रहे हैं। भारत सरकार ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 (Prohibition of Child marriage Act ) 1 नवंबर 2007 को लागू किया।
इस नियम के अनुसार विवाह के वक्त लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम आयु पर विवाह होने पर सम्बन्धित लोगो को दंडित किया जाएगा। अब बाल विवाह भारत में बाल विवाह पूरी तरह प्रतिबंधित है। 18 वर्ष से कम उम्र पर शादी करने पर 15 दिन का कारावास और 1000 जुर्माने का प्रावधान है।
ऐसा माना जाता है कि भारत के केरल, बिहार राज्य में बाल विवाह अब भी प्रचलित हैं। एक और जहां भारत विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है वही बाल विवाह जैसी कुप्रथा देश के विकास को रोक रही है। हम सभी को चाहिए कि इस कुप्रथा को समाप्त करें।
इस नियम के अनुसार विवाह के वक्त लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम आयु पर विवाह होने पर सम्बन्धित लोगो को दंडित किया जाएगा। अब बाल विवाह भारत में बाल विवाह पूरी तरह प्रतिबंधित है। 18 वर्ष से कम उम्र पर शादी करने पर 15 दिन का कारावास और 1000 जुर्माने का प्रावधान है।
ऐसा माना जाता है कि भारत के केरल, बिहार राज्य में बाल विवाह अब भी प्रचलित हैं। एक और जहां भारत विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है वही बाल विवाह जैसी कुप्रथा देश के विकास को रोक रही है। हम सभी को चाहिए कि इस कुप्रथा को समाप्त करें।