Afsar ki Samantha par ek lekh likhiye
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अवसर की समता
जब तक प्रतिष्ठा और अवसर की समता नहीं हैं तब तक स्वतन्त्रता रुपी फल प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समता के अधिकार में न्याय करधान और लोकपद तथा नियोजन के विषय में समान व्यवहार का अधिकार शामिल है। इसका यह भी आशय है कि सभी विधियां समान रुप से लागू की जायेगी।
अनुच्छेद 14 से 18 में इस सिद्धान्त को प्रभावी किया गया है। संविधान में इस उद्धेश्य को सुनिश्चित करने के लिये एक नागरिक और दूसरे नागरिक के बीच राज्य द्वारा किये जाने वाले सभी विभेदों जैसे धर्म मूलवंश जाति लिंग या जन्म स्थान आदि को अवैद्य घोषित किया गया है। (अनुच्छेद 15)
संविधान में सभी सार्वजनिक स्थानों को सभी नागरिकों के लिये खोल दिया गया है। अनुच्छेद 15 (2)
अस्पृश्यता का अन्त कर दिया गया है। (अनु. 17)
सम्मान के लिये दी जाने वाली उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। राज्य के अधीन नियोजन से सम्बन्धित सभी विषयों के लिये अवसर की समता प्रदान की गई है। (अनु 16)
विधि के समक्ष समता या विधि के समान संरक्षण को ऐसा अधिकार बनाया गया है जिस पर न्यायालय निर्णय दे सकता है।
नीति निर्देशक तत्वों में स्त्रियों और पुरुषों को समान काम करने और समान कार्य के लिये समान वेतन पाने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है।