(B) 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता है, इसका सम्बन्ध है
(अ) स्वतन्त्रता के अधिकार से
(ब) शोषण के विरुद्ध अधिकार से
(स) संवैधानिक उपचारों के अधिकार से
(द) समानता के अधिकार से।
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aajtak
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14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना जुर्म
अब 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मेहनत मजदूरी जैसा शारीरिक काम कराना जुर्म होगा. देश के बाल श्रम कानून में संशोधन ने बाल मजदूरी की परिभाषा बदल दी है. अब किसी भी सूरत में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं लगाया जा सकता. बाल श्रम कानून में हुए संशोधनों पर अब सिर्फ राष्ट्रपति के दस्तखत होने रह गए हैं
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