चल और अचल पूंजी खाते में अंतर बताइए
Answers
Answer:
मैं न्ही बता रहा बोल क्या कर लेगा
Explanation:
बोल बोल ना
इत्ना मारुन्गा घर न्ह्ज जा पाएगा वापिस समझा
अब निकल चुप चाप पहली फुर्सत मैं
okk byee
hope you like the answer please mark as brainliest.
Answer:
प्र. 1. 250,000 अमरीकी डॉलर की उदारीकृत विप्रेषण योजना (योजना) क्या है?
प्र. 2. योजना के तहत प्रतिबंधित मदें कौन सी हैं?
प्र. 3. फेम (कैट) संशोधन नियमावली, 2015 के अंतर्गत किन प्रयोजनों के लिए कोई निवासी व्यक्ति विदेशी मुद्रा सुविधा का लाभ उठा सकता है?
प्र. 4. क्या इस योजना के तहत निवासी व्यक्तियों को, मूल राशि के अतिरिक्त, विदेश में रखी जमाराशियों/किए गए निवेशों पर उपचित ब्याज/लाभांश को प्रत्यावर्तित करना आवश्यक है?
प्र. 5. क्या इस सुविधा के तहत विप्रेषण परिवार के सदस्यों के संबंध में समेकित किये जा सकते हैं?
प्र. 6. क्या प्राधिकृत व्यापारी को लेनदेनों के स्वरूप पर आधारित विप्रेषणों की अनुमेयता की जाँच करना आवश्यक है अथवा विप्रेषक के घोषणापत्र के आधार पर उसे अनुमति दी जा सकती है?
प्र. 7. क्या इस योजना के अंतर्गत बाहरी विप्रेषण भेजने के लिए निवासी व्यक्तियों के पास पैन नंबर होना अनिवार्य है?
प्र. 8. क्या विप्रेषण की बारंबारता पर कोई प्रतिबंध हैं?
प्र. 9. निवासी व्यक्ति (लेकिन जो भारत के स्थायी निवासी
प्र. 26. क्या कोई निवासी व्यक्ति किसी एनआरआई/ पीआईओ जो कि उस निवासी व्यक्ति का नजदीकी रिश्तेदार है, को रेखांकित चेक/ इलैक्ट्रोनिक अंतरण के माध्यम से रुपया उपहार दे सकता है?
प्रश्न 1. 250,000 अमरीकी डॉलर की उदारीकृत विप्रेषण योजना (योजना) क्या है?
उत्तर: उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत, अवयस्क सहित सभी निवासी व्यक्तियों को अनुमत चालू तथा पूंजी खाता लेनदेनों के लिए अथवा दोनों के लिये संयुक्त रूप में प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) 250,000 अमरीकी डॉलर तक की राशि मुक्त रूप से विप्रेषित करने के लिए अनुमति दी गयी है। साथ ही निवासी व्यक्ति केवल 250,000 अमरीकी डॉलर की सीमा के भीतर दिनांक 26 मई 2015 के फेम (कैट) संशोधन नियमावली, 2015 की अनुसूची III के पैरा 1 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
यह योजना दिनांक 4 फरवरी 2014 को 25,000 अमरीकी डॉलर की सीमा के साथ प्रारंभ की गयी थी। एलआरएस सीमा को प्रचलित समष्टि तथा व्यष्टि आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप स्तरों में संशोधित किया गया है।
विप्रेषक अवयस्क होने के मामले में एलआरएस घोषणा फॉर्म पर उसके नैसर्गिक अभिभावक के प्रतिहस्ताक्षर होने चाहिए। यह योजना कॉर्पोरेट्स, साझेदारी फ़र्म, HUF, न्यासों आदि के लिए उपलब्ध नहीं है।
Explanation:
hope it helps you please mark me as brainliest