Kisi Aise Vishay Ka Pata Kijiye Jo ine teenon Suchi Mein Dard Na Ho ine per Kanoon Kaun Banega
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Explanation:
राज्य सूची या सूची- II, भारत के संविधान की अनुसूची सात में 61 विषयों की एक सूची है। प्रारंभ में इस सूची में 66 विषय थे। विधायी खंड को तीन सूचियों में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया की संघीय सरकारों के विपरीत, अवशिष्ट शक्तियां कनाडा की संघीय सरकार की तरह, केंद्र सरकार के पास रहती हैं।[1]
राज्य सूची में जो राज्य सरकार कार्य करती है वही सम्मिलित होते हैं जैसे - अदालते, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे पुलिस, वांट एवं नाप, पुस्तकालय आदि।
यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून का कोई प्रावधान संसद द्वारा बनाए गए कानून के किसी ऐसे प्रावधान जिसे अधिनियमित करने की शक्ति संसद के पास भी है, या समवर्ती सूची में शामिल विषयों में से किसी एक से संबंधित मौजूदा कानून के किसी प्रावधान, के प्रतिकूल है, तब,संसद द्वारा बनाया गया कानून चाहे वह उस राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून से पहले या बाद में पारित किया गया हो, या, जैसा भी मामला हो, प्रबल होगा और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून, प्रतिहिंसा (repugnancy) की सीमा तक, शून्य हो जाएगा। इस मामले में एक अपवाद है- "समवर्ती सूची में शामिल किसी विषय के संबंध में किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया एक कानून, जो संसद द्वारा बनाए गए पहले के कानून के प्रावधानों, या उस विषय के संबंध में एक मौजूदा कानून, के प्रतिकूल है, तब, उस राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून उस राज्य में प्रबल होगा यदि यह राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया गया हो और इस पर उनकी सहमति प्राप्त हो चुकी हो।