माल एवं सेवा कर के अधीन पंजीकरण प्रक्रिया को समझाइये।
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भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉरपोरेट टैक्स में भारी कटौती की घोषणा करते हुए इसे 22 प्रतिशत से 30 प्रतिशत कर दिया है. पहले भारतीय कंपनियों को 30 फ़ीसदी टैक्स के अलावा सरचार्ज देना पड़ता था जबकि विदेशी कंपनियों को 40 फ़ीसदी टैक्स देना पड़ता था.
हालांकि ये नई दर सिर्फ़ उन्हीं कंपनियों के लिए लागू होगा जो किसी तरह के प्रोत्साहन या लाभ का दावा नहीं करती हैं.
हालांकि प्रोत्साहन या छूट पाने वाली घरेलू कंपनियां के लिए टैक्स दरों में 35% से 25% की कटौती होगी.
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वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी बी ई सी) सेवा कर लगाने और वसूल करने से संबंधित नीति तैयार करने का निर्धारिती द्वारा एक से अधिक कर योग्य सेवाएं प्रदान किए जाने पर भी एकल पंजीकरण प्रर्याप्त होगा।
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