यदि राजस्थान के एक निर्माता ने Rs.15,00,000 का कच्चा माल जयपुर के एक व्यापारी से खरीदा जिसने सी जी एस टी 12 प्रतिशत तथा राज्य जी एस टी 6 प्रतिशत लगाकर कच्चे माल का विक्रय किया। निर्माता ने इस कच्चे माल से वस्तु क की Rs.56,000 इकाइयाँ निर्मित र्की तथा Rs. 8,60,000 का अतिरक्त व्यय किया। उसने लाभ सहित सभी इकाइयों को Rs.25,00,000 में एक पंजीकृत व्यापारी को बेच दी तथा इस पर सी जी एस टी 12 प्रतिशत तथा राज्य जी एस टी 6 प्रतिशत वसूल की। देय कर की गणना कीजिये।
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भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉरपोरेट टैक्स में भारी कटौती की घोषणा करते हुए इसे 22 प्रतिशत से 30 प्रतिशत कर दिया है. पहले भारतीय कंपनियों को 30 फ़ीसदी टैक्स के अलावा सरचार्ज देना पड़ता था जबकि विदेशी कंपनियों को 40 फ़ीसदी टैक्स देना पड़ता था.
हालांकि ये नई दर सिर्फ़ उन्हीं कंपनियों के लिए लागू होगा जो किसी तरह के प्रोत्साहन या लाभ का दावा नहीं करती हैं.
हालांकि प्रोत्साहन या छूट पाने वाली घरेलू कंपनियां के लिए टैक्स दरों में 35% से 25% की कटौती होगी.
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☆ वस्तु एवं सेवा कर या जी एस टी भारत सरकार की नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जो 1 जुलाई 2017 से लागू हो रही है | लेकिन जी एस क्या आपको जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता है 6. मान लें कि पूरे निर्माण प्रक्रिया राजस्थान में हो रही है और कर्नाटक में अंतिम बिक्री हो रही है। महाराष्ट्र में एक व्यापारी ने 10,000 रुपये में उस राज्य में उपभोक्ता को माल बेच दिया।