प्रश्न 9.
मूल अधिकार क्या हैं?
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Answer:
संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान (यानि अधिकार के विधेयक से) से प्रभावित रहे।
संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्नाकार्टा" की संज्ञा दी गयी है, जो सर्वथा उचित है। इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची में 'न्यायोचित' मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधानमें प्राप्त होता है, उतना विश्व के किसी देश में नहीं मिलता; चाहे वह अमेरिका ही क्यों न हो।
संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है।
मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों 1. की उन्नति से है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं सं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की असुरक्षा करते हैं ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। संक्षेप में इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है न कि व्यक्तियों की।
मूल रूप से संविधान ने सात मूल अधिकार प्रदान किए:
1. समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)।
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)।
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)।
4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)।
5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30)।
6. संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31)।
7. सांविधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)।
हालांकि, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान अधिनियम,1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300-क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस तरह फिलहाल छह मूल अधिकार
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@GauravSaxena01