प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों के बारे में वर्णन करें।
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किसी भी संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री शासन का वास्तविक प्रधान होता है, उसके नेतृत्व में ही शासन का वास्तविक संचालन होता है, प्रधानमंत्री को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं...
- मंत्रिमंडल का निर्माण करना — जब प्रधानमंत्री अपना पद ग्रहण कर लेता है तो उसका सबसे पहला कार्य अपने मंत्री मंडल का निर्माण करना होता है। वो चुने गए प्रतिनिधियों में से अपने विवेक के अनुसार मंत्रियों का चुनाव करता है और उन्हें उनके विभागों का बंटवारा करता है।
- मंत्रीमंडल का कार्य संचालन — प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का नेतृत्व करता है। मंत्रिमंडल की सारी कार्यवाहियों का संचालन करता है। प्रधानमंत्री अपने कार्यों का एजेंडा बनाता है और उस एजेंडा के अनुसार अपने मंत्रिमंडल में चर्चा करता है।
- शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय — प्रधानमंत्री शासन के अंतर्गत आने वाले सारे सरकारी विभागों में एक समन्वय स्थापित करता है। जिससे सारे विभाग मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य कर सकें।
- लोकसभा का नेता — प्रधानमंत्री संसद में लोकसभा का नेता भी होता है और वह पूरी सरकार को नेतृत्व प्रदान करता है। इसके लिए कानून आदि के निर्माण के समस्त कार्य प्रधानमंत्री की देखरेख में ही संपन्न किए जाते हैं। वार्षिक बजट और विधेयक निर्माण आदि सब प्रधानमंत्री देखरेख में संपन्न होते हैं।
- राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच संयोजक — प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और अपने मंत्रिमंडल के बीच एक संयोजक की तरह काम करता है। वो ही राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करता है तथा मंत्रिमंडल के निर्णयों और परामर्शों को राष्ट्रपति तक पहुंचाता है।
- विभिन्न पद प्रदान करना — राष्ट्रपति प्रशासन में अनेक विभागों के उच्च पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को नियुक्ति के संबंध में उचित परामर्श देता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मारने के लिए बाध्य है।
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प्रधानमंत्री किसी भी समय लोकसभा के विघटन के अनुशंसा राष्ट्रपति से कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा उसके निर्णय को प्रभावित करता है। संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री को यह शक्ति है कि वह प्रशासन तथा विधान से संबंधित सूचना राष्ट्रपति को देता है।
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