राज्यपाल की शक्तियों तथा कार्यों की व्याख्या कीजिए
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राज्यपाल को राज्य के विधानमंडल के सत्र को बुलाने और समाप्त करने का अधिकार होता है। वह राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्य विधान सभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 175 के अनुसार वह राज्य विधान सभा के सत्र को, और जिस राज्य में दो सदन हैं वहां दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकता है।
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