राज्यसभा के अधिकार या शक्ति का वर्णन करें जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है?
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भारत के संविधान में संसद के उच्च सदन राज्यसभा को दो ऐसे अधिकार प्राप्त हैं, जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है।
इन अधिकारों का प्रयोग अकेले राज्यसभा ही कर सकती है। यह अधिकार इस प्रकार हैं..
- अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा अपने सदन के दो तिहाई सदस्यों बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है।
- संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा अपने दो तिहाई बहुमत से कोई प्रस्ताव पास कर पारित कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है।
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