राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है
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Answer: राज्य सभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में २४५ सदस्य होते हैं। जिनमे १२ सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं। इन्हें 'नामित सदस्य' कहा जाता है। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य ६ साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमे एक-तिहाई सदस्य हर २ साल में सेवा-निवृत होते हैं।
किसी भी संघीय शासन में संघीय विधायिका का ऊपरी भाग संवैधानिक बाध्यता के चलते राज्य हितों की संघीय स्तर पर रक्षा करने वाला बनाया जाता है। इसी सिद्धांत के चलते राज्य सभा का गठन हुआ है। इसी कारण राज्य सभा को सदनों की समानता के रूप में देखा जाता है जिसका गठन ही संसद के द्वितीय सदन के रूप में हुआ है। राज्यसभा का गठन एक पुनरीक्षण सदन के रूप में हुआ है जो लोकसभा द्वारा पास किये गये प्रस्तावों की पुनरीक्षा करे। यह मंत्रिपरिषद में विशेषज्ञों की कमी भी पूरी कर सकती है क्योंकि कम से कम 12 विशेषज्ञ तो इस में मनोनीत होते ही हैं। आपातकाल लगाने वाले सभी प्रस्ताव जो राष्ट्रपति के सामने जाते हैं, राज्य सभा द्वारा भी पास होने चाहिये। जुलाई 2018 से, राज्यसभा सांसद सदन में 22 भारतीय भाषाओं में भाषण कर सकते हैं क्योंकि ऊपरी सदन में सभी 22 भारतीय भाषाओं में एक साथ व्याख्या की सुविधा है।[3]
भारत के उपराष्ट्रपति (वर्तमान में वैकेया नायडू) राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ था।
Answer:
संघ की विधायिका, जिसे संसद कहा जाता है, में राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं जिन्हें राज्यों की परिषद (राज्य सभा) और लोक सभा (लोकसभा) के रूप में जाना जाता है।
अतिरिक्त जानकारी:
विनियोग के क्षेत्र को छोड़कर राज्यसभा विधायी रूप से लोकसभा के बराबर है, जहां बाद में अधिभावी शक्तियां हैं। परस्पर विरोधी कानून के मामले में, दोनों सदनों का एक संयुक्त सत्र आयोजित किया जा सकता है, जहां लोकसभा, इसकी बड़ी संरचना के कारण, अधिक प्रभाव रखती है। भारत के उपराष्ट्रपति (वर्तमान में जगदीप धनखड़) राज्य सभा के पदेन अध्यक्ष हैं जो इसके सत्रों की अध्यक्षता करते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सदन के दैनिक मामलों को उपसभापति द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो सदन के सदस्यों में से चुना जाता है। राज्यसभा ने अपना पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया।
राज्यसभा नई दिल्ली में संसद भवन में इसी नाम के हॉल में मिलती है। 18 जुलाई 2018 से, राज्यसभा की एक साथ व्याख्या सभी 22 भारतीय भाषाओं में राज्य सभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से अधिकांश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश विधानसभाओं द्वारा छह साल के लिए चुने जाते हैं; 12 की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है, प्रत्येक राज्य या क्षेत्र को कम से कम एक सीट प्राप्त होती है। चैंबर के एक तिहाई सदस्यों की सदस्यता की स्थिति हर दो साल में समाप्त हो जाती है। राज्यसभा और लोकसभा में बहुमत दल समान नहीं हो सकते हैं।
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