सर्वोच्च न्यायालय ने निजी इकाइयों को आधार डाटा प्राप्त करने की आज्ञा प्रदान करने वाले आधार अधिनियम के किस सेक्शन को निरस्त किया?
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सेक्शन 57
26 सितम्बर को सर्वोच्च न्यायालय ने आयकर रीटर्न फाइल करने तथा परमानेंट अकाउंट नंबर के आबंटन के लिए आधार कार्ड को संवैधानिक तौर पर वैध ठहराया। परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कार्ड को बैंक खाते, मोबाइल स्मार्टफ़ोन और स्कूल एडमिशन इत्यादि से लिंक करने के प्रावधान को निरस्त कर दिया। मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय बेंच ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड को बैंक खाते तथा स्मार्टफ़ोन नंबर से लिंक करना अनिवार्य नहीं है। सीबीएसई, NEET, UGC आधार कार्ड को एडमिशन के लिए अनिवार्य नहीं कर सकते। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने आधार एक्ट के सेक्शन 57 को भी निरस्त कर दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आधार प्रमाणीकरण डाटा को 6 महीने से अधिक समय के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया है कि वह अवैध अप्रवासियों को आधार कार्ड जारी न करे।
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