उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश किसके द्वारा और कैसे हटाये जा सकते हैं?
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Answer:
उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यूं तो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। लेकिन उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद की अवधि के बीच में से भी हटाया जा सकता है।
यदि ऐसा कोई न्यायाधीश कदाचार या भ्रष्टाचार अथवा अवांछनीय आचरण का दोषी पाया जाता है तो उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों के अलग-अलग कुल सदस्यों का लगभग दो तिहाई बहुमत होना आवश्यक है और वह संसद के दोनों सदनों के सदस्य अपने दो तिहाई बहुमत से न्यायाधीश के आपत्तिजनक आचरण को यदि प्रमाणित कर दें तो भारत के राष्ट्रपति के आदेश से मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है।
Explanation:
कार्यकाल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। न्यायाधीशों को केवल (महाभियोग) दुर्व्यवहार या असमर्थता के सिद्ध होने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा दो-तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।