विधानपरिषद् का गठन किस प्रकार होता है? इसकी क्या शक्तियां हैं?
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प्रश्न के अनुसार
विधानपरिषद् का गठन :
* संविधान के अनुच्छेद 169,171 ( 1 ) एवं 171 ( 2 ) में विधान परिषद के गठन का प्रावधान है। इसकी प्रक्रिया निम्न प्रकार है:
* विधानसभा में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव को संघीय संसद के पास भेजा जाता है।
* तत्पश्चात अनुच्छेद 171 ( 2 ) के अनुसार लोकसभा एवं राज्यसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है।
* राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हेतु इस प्रस्ताव को उनके पास प्रेषित(भेजना) कर दिया जाता है।
* राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही विधान परिषद के गठन की मंजूरी मिल जाती है।[1]
विधानपरिषद् के शक्तियां :
विधान परिषद के तीन मुख्य कार्य हैं: लोगों का प्रतिनिधित्व करना, कानून बनाना और कार्यकारी सरकार को 'हाउस ऑफ रिव्यू' के रूप में जांचना। विधान परिषद विधान सभा के प्रतिनिधित्व का एक वैकल्पिक और पूरक प्रणाली प्रदान करती है।