भार एवं माप अधिनियम को समझाइये।
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भार एवं माप अधिनियम 1956 एवं 1976 के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में माप – तौल के लिए प्रमाणित वजन तैयार किये गये हैं। व्यापारी को प्रमाणित वजन को ही काम में लेना चाहिए। इस अधिनियम में पत्थर के बाट, सिक्कों आदि का प्रयोग अपराध है। प्रत्येक उत्पादक को अपने उत्पादन पर सही नाप-तौल अंकित करना आवश्यक है। बाट-माप के तीन अधिनियम हैं –
=>बाट तथा माप अधिनियम – 1976
=>बाट तथा माप मानक (पैकेज वस्तुएँ नियम) 1977
=>बाट तथा मानक (प्रवर्तन) अधिनियम 1985
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