Political Science, asked by yuvrajbagora, 4 months ago

भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रत्येक नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है यदि वह 50 अनुमोदक तथा 50 प्रस्तावक के हस्ताक्षर आवेदन पत्र पर ला सकें। यह अनुमोदक एवं प्रस्तावक भारतीय राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों के सांसद एवं विधायक होते हैं।
मेरा प्रश्न यह है कि क्या कोई एक अनुमोदक अथवा प्रस्तावक किसी एक से अधिक आवेदन पर हस्ताक्षर कर सकते है या नहीं?

Answers

Answered by asha04963
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Answer:

नहीं। राष्ट्रपतीय निर्वाचन में एक निर्वाचक केवल एक ही अभ्यर्थी के नाम का प्रस्ताव या अनुमोदन कर सकता है। यदि वह एक से अधिक अभ्यर्थियों के नामनिर्देशनों को प्रस्तावक या अनुमोदक के रूप में समर्थित करता है, तो उसका हस्ताक्षर केवल उस नामनिर्देशन हेतु प्रभावी माना जाएगा, जो रिटर्निंग अधिकारी को सर्वप्रथम प्रदत्त किया गया था। [राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ख(5) देखें]

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