भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रत्येक नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है यदि वह 50 अनुमोदक तथा 50 प्रस्तावक के हस्ताक्षर आवेदन पत्र पर ला सकें। यह अनुमोदक एवं प्रस्तावक भारतीय राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों के सांसद एवं विधायक होते हैं।
मेरा प्रश्न यह है कि क्या कोई एक अनुमोदक अथवा प्रस्तावक किसी एक से अधिक आवेदन पर हस्ताक्षर कर सकते है या नहीं?
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नहीं। राष्ट्रपतीय निर्वाचन में एक निर्वाचक केवल एक ही अभ्यर्थी के नाम का प्रस्ताव या अनुमोदन कर सकता है। यदि वह एक से अधिक अभ्यर्थियों के नामनिर्देशनों को प्रस्तावक या अनुमोदक के रूप में समर्थित करता है, तो उसका हस्ताक्षर केवल उस नामनिर्देशन हेतु प्रभावी माना जाएगा, जो रिटर्निंग अधिकारी को सर्वप्रथम प्रदत्त किया गया था। [राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ख(5) देखें]
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