श्रम कानून की क्या उपयोगिता है
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iske dwara jin majdooron ka shoshan kiya jata h unke shoshan pr rok lgayi jati h aur unhe veh sari suvidhaye di jati h jo aur majdoroon ko milti h.
‘श्रम कानून’ श्रमिकों के हित के लिए बनाए गया कानून है। इस कानून के अंतर्गत श्रमिकों, कामगारों, कारीगरों, सेवकों आदि को उनके मालिकों, नियोक्ता, रोजगारदाता के द्वारा शोषण से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाये गये हैं।
इस कानून के अंतर्गत श्रमिकों के काम के घंटे निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही उनके लिए न्यूनतम मजदूरी भी निश्चित कर दी गई है। श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश लेने का भी अधिकार दिया गया है। यदि उनका अपने मालिक से श्रम संबंधी किसी भी विषय पर विवाद होता है तो उसके समाधान के लिए श्रम से संबंधित कानून बनाए गए हैं जिसके लिए वह न्यायालय की शरण ले सकता है। ‘श्रम कानून’ श्रमिक, रोजगारदाता और सरकार के बीच एक सामंजस्य सेतु है, जो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हे शोषण से बचाता है।